शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय ,रायपुर

Government Nagarjuna Post Graduate College of Science, Raipur

Established 1948

Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur

  NAAC Reports   

Hostels

Girls Hostel 

छात्रवास में प्रवेश 
१. छात्रवास में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर छात्रावास मैनेजर/ अधीक्षक के पास प्रस्तुत करना चाहिए
२. छात्रवास में प्रवेश केवल एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए दिया जाता है। अतएव प्रत्येक सत्र के आरम्भ में नवीन आवेदन करना चाहिए।
३. छात्रावास में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मेस प्रतिभूति राशि रु ४०००/- अग्रिम छात्रावास के अधीक्षक के पास जमा करना होगा। अन्य देय शुल्क महाविद्यालय के लेखपाल के पास जमा करना होगा इसमें विधुत शुल्क की राशि भी शामिल होगी।
४. छात्रावास के प्रीफेक्ट को कमरे का किराया नहीं नहीं देना होगा। किन्तु यह सुविधा केवल एक सत्र के लिए ही प्रीफेक्ट को प्राप्त होगी।

छात्रावास सम्बन्धी नियम
१. छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी बिजली के बल्ब/ट्यूब लाईट स्वयं लायेंगे और जितनी भी बिजली व्यय होगी सम्मिलित रूप से पूरा का पूरा वे ही वहन करेंगे।
२. प्रतयेक विद्यार्थी को जो छात्रावास में रहता है छात्रावास के भोजन में सम्मिलित होना पड़ेगा। भोजनालय में केवल नियमित भोजन तैयार किया जायेगा। व्यक्तिगत भोज की आज्ञा नहीं मिलेगी
३. मास की प्रत्येक ११ वीं तारीख तक भोजनालय का व्यय अधीक्षक के पास विद्यार्थी द्वारा जमा करा दिया जायेगा।
४. अधीक्षक के आज्ञा के बिना अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
५. अधीक्षक कि अनुमति के बिना कोई छात्र अपने कमरे में एक दिन के लिए भी अपने किसी मेहमान को नहीं रोक सकता
६. बल्ब और पंखो के अतिरिक्त किसी भी बिजली के उपकरण का प्रयोग वर्जित है। पकडे जाने पर आर्थिक दंड अथवा छात्रावास निष्कासन या दोनों किया जा सकता है।
७. बरामदों एवं शौचालयों में लगी ट्यूब लाईट अथवा बल्ब कि चोरी कीस्थिति में सभी छात्रावासियों से उसकी कीमत सामान अनुपात में वसूली जावेगी
८. छात्रावास में आने वाली समस्त मैग्जीन एवं समाचार पत्र , पुस्तकालय प्रभारी छात्र कि देख रेख में रखा जायेगा।
९. छात्रावास के किसी कर्मचारी को किसी भी छात्रावासी द्वारा बाहर भेजना दंडनीय है। छात्रावास के बाहर का कार्य छात्रावासियों को स्वयं करना होगा।
१०. रात्रि ९. ०० बजे के बाद किसी भी छात्र को छात्रावास के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आवश्यकता अनुसार अधीक्षक की अनुमति प्राप्त कर बहार जाया जा सकेगा।
११. विधुत बिल के भुगतान हेतु प्रत्येक छात्रावासी एक मुश्त ३०००/- रूपये प्रवेश के समय अन्य शुल्क के साथ लेखपाल के पास जमा करेंगे। इसी जमा राशि से छात्रावास को प्रत्येक महा का विधुत शुल्क महाविद्यालय द्वारा देय होगा। जमा राशि से अधिक विधुत बिल हो जाने पर शेष राशि छात्रावासी को जमा करनी होगी।
११. छात्रावास में टूट फुट इत्यादि का कुल व्यय प्रत्येक छात्रावासी से सामान अर्थदंड के रूप में वसूला जायेगा।
१२. मेस प्रतिभूति राशि (रु ४०००/-) छात्र को छात्रावास छोड़ते समय सभी ड्यूस काट कर वापस कर दिया जावेगा।