शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय ,रायपुर

Government Nagarjuna Post Graduate College of Science, Raipur

Established 1948

Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur

  NAAC Reports   

Admission Rules

 

शुल्क संबंधी महत्वपूर्ण नियम

1.पी एच. डी. की उपाधि के लिये जो शोध छात्र इस महाविद्यालय में अनुसंधान कार्य उनको नियमानुसार सभी शुल्क आदि नियमित विद्यार्थियों की भांति देने होंगे ।

2.नवम्बर दिसम्बर मास में स्वशासी - परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है ।

3.उपर्युक्त सभी शुल्क तथा अन्य धन राशियाँ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार है भविष्य में जो निर्णय अथवा नियम छग. शासन द्वारा लागू किया जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी के लिये वैद्यानिक रुप से मान्य होगा । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार कि आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी

4.प्रवेश शुल्क तथा महाविद्यालय (तथा छात्रवास ) के अन्य शुल्क को जमा करना अनिवार्य होगा । सत्र के बीच में महाविद्यालय छोड़ने पर शुल्क की जायसी नहीं होगी।

5.विद्यार्थी को चाहिए कि वे शुल्क जमा करने के प्रमाण स्वरुप सभी रसीदें संभाल कर रखें ।

6.यदि विद्यार्थी बिना अनुमति के कक्षा में एक माह या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो बगैर सूचना दिये उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जा सकेगा । ऐसा होने यर यदि वह पुन : संदेश लेता है तो नियमानुसार उसे पुन : शुल्क
जमा करना होगा ।
(1) पुन: -प्रवेश शुल्क - 10.00 रुपये
( 2) छात्रावास अर्थदण्ड प्रतिदिन - 12 .00 रुपये

छात्र/छात्रा द्वारा पुन: प्रवेश हेतु आवेदन करने पर प्राचार्य की स्वीकृति पश्चात् निर्धारित दंड /शुल्क जमा करने के उपरान्त चुन: प्रवेश दिया जा सकेगा ।
छात्र के स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने के वाद पुन: प्रवेश या परीक्षा में सम्मिलित होने की दशा में पंजीयन शुल्क
रु. 30, देना आवश्यक होगा ।

शुल्क आदि सम्बन्धी रियायतें

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को शुल्क आदि से निम्नलिखित छूट प्रदान की गई है ।

1. कृषकों को सुविधा - (रवेतिहार श्रमिक अथवा खेतिहार कारीगर)

1.1 निम्नलिखित श्रेणी वाले कृषकों के पुत्र/पुत्री तथा पत्नी क्रो अध्यापन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जा सकती है उन्हें शेष दो तिहाई अध्यापन शुल्क देना होगा ।

1 . 11 कोई कृषक जो स्वयं खेतिहार हो अथवा अपने परिवार का पालन खेती के द्वारा ही करता हो और छ ग का मूल निवासी हो तथा 300 रुपयों से अधिक की मालगुजारी न देता हो अथवा अपने मालिक को इससे अधिक भाडा न देता हो । यह मालगुजारी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाव और बिलासपुर जिला में 200 रु. में अधिक न होगा ।

1 . 12 उपर्युक्त सुविधा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी को प्राचार्य के माध्यम से जिलाध्यक्ष को आवेदन देना होगा जो - महाविद्यालय के कर्यालय में 31 अगस्त तक निम्नलिखित प्रमाण पत्रों आदि के साथ प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये ।
( 1)विद्यार्थी के पिता की खेती द्वारा आमदनी का पटवारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र ।
(2)महाविद्यालय के कर्यालय से प्राप्त प्रपत्र में भरकर प्रमाणित किया हुआ तहसील द्वारा प्रमाण पत्र
(3)31 अगस्त के पश्चात् प्रस्तुत किये जने वाले इसप्रकार के प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया
जावेगा और जो विद्यार्थी जिले वर्ष इस प्रकार की सुविधा पा चुके हो उनको प्रतिवर्ष नये सिरे से प्रार्थना पत्र
देना होगा ।

2.भाईयों / बहनों कौ दी जाने वाली सुविधा

2. 1 यदि दो या अधिक भाई / बहनों इस महाविद्यालय में एकही सत्र में अध्ययन करते हैं तथा नियमित विद्यार्थी हों तो उनमें से सबसे बड़े को सम्पूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा । इस सुविधा को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि वे जितनी जल्दी हो सके इसके लिए प्रार्थना पत्र कर्यालय में जमा कर दें और आवश्यक प्रमाण पत्र आदि किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके संलग्न कर दें ।

3.अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सुविधा

3.1 अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को अध्यापन शुल्क नहीं देना होगा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित किसी राजपत्रित अथवा तहसील के राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हो कि प्रार्थी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग का है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है । शुल्क स्रम्बन्धित सुविधाएँ विद्यार्थी के अछे चल - चलन तथा संतो षणनक प्रगति पर आधारित है । यदि विद्यार्थी का चाल चलन अच्छा नहीं होगा या प्रगति संतोषजनक नहीं होगी तो शुल्क सुबिधा वापस ले ली जायेगी ।

4. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवकों को सुविधा

4.1 बी. एस. सी. तक समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवारत / सेवानिवृत्ति /मृत छग. शासकीय सेवकों के बच्चों का शिक्षण शुल्क माफ होगा ।

4.2 यह सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने पिता के कर्यालय के विभागीय प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रवेश फीस देते समय प्रस्तुत करना होगा ।

4.3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने पर इस सुविधा से वंचित हो जावेगा । आगामी परीक्षा में उतीर्ण हो जाने पर अगली कक्षा में यह सुविधा उसे फिर मिल जावेगी ।

4.4 यह सुविधा अच्छे चाल चलन तथा संतोषजनक प्रगति पर निर्भर है । यदि विद्यार्थी हड़ताल/विध्वंसक कार्य/ रैगिंग इत्यादि में संलिप्त हो तो बगैर सूचना दिये ही यह सुविधा वापस ले ली जायेगी ।

4.5 छात्राओं को एमएस-सी. तक अध्यापन शुल्क एवं बिज्ञान शुल्क देय नहीं होगा।