// शिकायत प्रकोष्ठ //
01- महाविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापकों की एक शिकायत प्रकोष्ठ समिति बनाई गई है ।
02- महाविद्यालय में अध्ययनरत किसी भी छात्र के शिकायत को संज्ञान में लिया जाता है ।
03- समिति गुणदोष के आधार पर जांच कर प्रकरण का निराकरण करती है। छात्र अपनी शिकायत लिखित रूप से प्राचार्य कक्ष के सामने स्थित शिकायत पेटी में डालेंगे ।
04- यदि शिकायत गुमनाम होने पर छ.ग. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
05- गंभीर प्रकरण की स्थिति में शिकायत प्रकोष्ठ गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जांच कर उचित निर्णय लेगी।
06- शिकायत पेटी प्रत्येक सप्ताह शनिवार समय 11ः00 बजे समिति द्वारा खोली जाऐगी ।
07- प्रत्येक शिकायत को समिति शिकायत पंजी में पंजीकृत कर उनके गुणदोष के आधार पर निर्णय लेगी ।
08- समिति प्रत्येक सोमवार को अपरान्ह 03ः00 बजे प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु बैठक करेगी ।
09-समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक शुक्रवार को अपरान्ह की जावेगी ।
10- प्राप्त शिकायतों कर निराकरण 15 कार्यकारी दिवसों में किया जाना अनिवार्य होगा।
11- गंभीर प्रकरणों की स्थिति में क्रमांक 10 में दिये गये अवधि कम या अधिक किये जाने का अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा प्राचार्य की अनुमति से की जायेगी।
12- शिकायत गंभीर होने की स्थिति में यदि निर्णय प्राचार्य की सीमा में नही होगी तो प्राप्त शिकायत को उच्चस्तरीय निर्णय हेतु अग्रेषित किया जायेगा ।